LIVE UPDATE
Trending

CG ब्रेकिंग- पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर नया नियम, SDM की अनुमति होगी जरूरी, पढ़िये आदेश अब इन्हें नहीं मिलेगा…

बिलासपुर, 29 मार्च 2026। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब ईंधन वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अनावश्यक उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बिलासपुर जिले में ये आदेश जारी कर दिया है।

बिलासपर जिला प्रशासन ने यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को सुगमता से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराना और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

ये खबर भी पढ़ें…
CG-कैबिनेट के कई बड़े फैसले; छत्तीसगढ़ में लागू होगा UCC, महिलाओं को रजिस्ट्री में मिली 50% की छूट, पढ़ें मीटिंग में किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर
CG-कैबिनेट के कई बड़े फैसले; छत्तीसगढ़ में लागू होगा UCC, महिलाओं को रजिस्ट्री में मिली 50% की छूट, पढ़ें मीटिंग में किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर
April 15, 2026
चंचल शर्मा, रायपुर, 15 अप्रैल 2026। विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

जारी आदेश के अनुसार, जिले में संचालित सभी पेट्रोल और डीजल पंपों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल वाहनों में ही ईंधन भरेंगे। किसी भी व्यक्ति को ड्रम, केन या अन्य पात्रों में पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम ईंधन के अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इसके अलावा, उद्योगों को भी अब डीजल की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। केवल “महत्वपूर्ण और संवेदनशील बुनियादी ढांचे” से जुड़े उद्योगों को ही ईंधन दिया जाएगा, वह भी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या तहसीलदार की अनुमति के बाद। अन्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है।

ये खबर भी पढ़ें…
मकान टूटने के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
मकान टूटने के बाद भी नहीं मिला मुआवजा, पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
April 15, 2026
बिलासपुर: सड़क निर्माण कार्य के दौरान मकान टूटने के बावजूद मुआवजा राशि नहीं मिलने से परेशान एक परिवार ने बुधवार...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पिछले महीनों की औसत खपत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को उपभोक्ताओं का अलग से रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें डीजल की मात्रा और उपभोक्ता की जानकारी दर्ज की जाएगी। इस रिकॉर्ड की नियमित जांच प्रशासनिक दल द्वारा की जाएगी।

प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंप परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यदि कहीं भी अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें…
CG-छुट्टी ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां 20 अप्रैल से, भीषण गर्मी का असर….CM ने किया ऐलान
CG-छुट्टी ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां 20 अप्रैल से, भीषण गर्मी का असर….CM ने किया ऐलान
April 16, 2026
रायपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

इन निर्देशों के पालन के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी और पर्यवेक्षण का कार्य करेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तत्काल रिपोर्ट करें।

Related Articles